स्वास्थ्य परिलाभ के लिए आरजीएचएस में पंजीकरण अनिवार्य

स्वास्थ्य परिलाभ के लिए आरजीएचएस में पंजीकरण अनिवार्य

बीकानेर@जागरूक जनता। राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से लागू नवीनतम आरजीएचएस में सभी राज्य कार्मिकों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार जोशी ने बताया कि आरजीएचएस के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त किए जाने के लिए पात्र लाभार्थी का इस योजना में पंजीकरण होना आवश्यक है। योजना में पंजीकरण किए बिना योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि यह योजना 1.1.2004 से पूर्व के राज्य कार्मिकों पर अनिवार्य रूप से लागू है एवं 1.1.2004 व उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर अंशदान कटौति वैकल्पिक होने के बावजूद राज मेडिक्लेम योजना का लाभ आरजीएचएस के माध्यम से ही कैशलेस दिए जाने के कारण उनका पंजीकरण भी आरजीएचएस के अन्तर्गत करवाया जाना अनिवार्य है।
जोशी ने बताया कि पंजीकरण नहीं करवाने वाले कार्मिकों को 1 अक्टूबर 2021 से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परिलाभ आरजीएचएस में किया जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। साथ ही सम्बन्धित विभाग के द्वारा अधिकृत कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने जिले के समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों कोे अपने अधिनस्थ कार्मिकों को निर्देशित करने के लिए कहा कि वे आरजीएचएस में पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए जन आधार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक है। जनआधार कार्ड के माध्यम से ही आरजीएचएस में पंजीकरण करवाया जा सकता है।

Date:

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

महिला ने दिया एक साथ 4 बच्चों को जन्म, डॉक्टर बोले- 24000 में से 1 मामला आता है ऐसा

झालावाड़ की ज्योति कश्यप का झालावाड़ के जनाना अस्पताल...

Jagruk Janta Hindi News Paper 8 July 2026

Jagruk Janta 8 July 2026Download रिएक्ट करें♥️      जागरूक जनता व्हाट्सएप चैनल...

अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामला : धन का बाग में होता था बंटवारा!

अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में रोज...