नगरीय निकाय चुनाव-2026 के मद्देनजर Jaipur जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू

  • सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन एवं भड़काऊ प्रचार पर प्रतिबंध
  • बिना अनुमति जुलूस, सभा, धरना एवं ध्वनि प्रसारण पर रोक

जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव संबंधी गतिविधियां प्रारम्भ हो गई हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा सभी वर्गों के मतदाताओं को बिना किसी भय एवं दबाव के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट जयपुर संदेश नायक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जयपुर पुलिस आयुक्तालय (कमिश्नरेट) क्षेत्र को छोड़कर जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के थाना क्षेत्र में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव से प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 19 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि से लागू है जो आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक एवं रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल. गन, बी.एल. गन आदि तथा अन्य घातक हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया आदि को धारण करना, प्रदर्शित करना अथवा साथ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों, पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं मतदान दलों में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्तियों को सहारे के लिए लाठी रखने तथा राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सदस्यों को निर्धारित गतिविधियों के लिए छूट रहेगी।

बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर राजनीतिक प्रयोजन से जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा तथा पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। ऐसे किसी आयोजन से यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा भाषायी, जातीय या साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले अथवा उत्तेजनात्मक नारे लगाने, ऐसे भाषण या उद्बोधन देने तथा चुनाव संबंधी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य सामग्री छापने, छपवाने अथवा वितरित करने पर रोक रहेगी। एम्प्लीफायर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार भी प्रतिबंधित रहेगा। इंटरनेट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एवं यूट्यूब आदि के माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष अथवा दुष्प्रचार फैलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर नारे-लेखन अथवा चित्रांकन करने, पोस्टर या होर्डिंग लगाने तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करने की अनुमति नहीं होगी। निजी सम्पत्ति का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग भी उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन, किसी अन्य को सेवन करवाना अथवा इसके लिए दुष्प्रेरित करना प्रतिबंधित रहेगा। अधिकृत विक्रेताओं के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा ले जाना भी प्रतिबंधित रहेगा तथा शुष्क दिवस पर मदिरा-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव प्रचार अथवा प्रसार के लिए वाहनों से यातायात बाधित नहीं किया जाएगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र लगाने अथवा किसी वाहन का उपयोग करने पर भी रोक रहेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर अथवा अन्य पूजा स्थलों तथा चिकित्सा स्थलों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। मतदान केन्द्र अथवा उसके आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा पहचान स्लिप के रूप में पोस्टर, झंडे, चुनाव चिह्न अथवा अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन या उपयोग नहीं किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने आमजन से आदेश की पालना करते हुए शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। आदेश की अवहेलना अथवा उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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