जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
चित्तौड़गढ़ @ jagruk janta। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेशानुसार जिला मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी जिला कलेक्टर कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ा सकेंंगे।
इसी के साथ समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ा जाएगा। आदेश में बताया गया है कि विद्यालय/ कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं कार्मिक जो कोविड-19 के तहत दायित्वबद्ध नहीं है, वे अपने मुख्यालय पर रहते हुए ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
वर्क फ्रॉम होम वाले समस्त कार्मिक अपने मुख्यालय पर रहते हुए मोबाइल ऑन स्थिति में रहेंगे तथा प्रदत निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। कोविड अनिवार्य सेवा में कार्यरत अथवा भविष्य में लगाए जाने वाले शिक्षक या कार्मिकों को तदनुसार अपने कर्तव्य हेतु प्रदत दायित्वों का निर्वहन करना है। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्थित समस्त कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष अपने क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यालयों से समन्वय कर कोरोना के सम्बन्ध में प्रदत्त दायित्वों का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी निर्देशों का सख्ती से पालना करें। आदेश की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।