शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, 60 करोड़ जमा किए बिना नहीं जा सकतीं विदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट से शिल्पा शेट्टी को बड़ा झटका मिला है। उनके और पति राज कुंद्रा के खिलाफ चल रहे 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने क्या कहा जानें।

शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के 60 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड मामले में सुनवाई की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से कहा है कि अगर वे लॉस एंजिल्स और अन्य विदेशी देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। बता दें यह आदेश उस याचिका के बाद आया है, जिसमें दंपति ने उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े एफआईआर मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग की थी।

कब होगी अगली सुनवाई?
इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी। अदालत की यह शर्त ऐसे समय में आई है जब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी के मामले में जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कपल ने व्यावसायिक और निजी यात्रा के लिए लॉस एंजिल्स जाने की अदालत से अनुमति मांगी थी, लेकिन पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि भारी सुरक्षा जमा राशि के बिना यात्रा नहीं की जा सकती।

क्या है पूरा मामला
ये मामला अगस्त में सामने आया था। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। कोठारी के बयान के अनुसार ये घटनाएं 2015 से 2023 के बीच हुईं। उन्होंने दावा किया कि दंपति ने अपनी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगने के लिए उनसे संपर्क किया था। यह कंपनी लाइफस्टाइल उत्पादों को बढ़ावा देने और एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाने के लिए शुरू की गई थी।

कोठारी ने लगाया ये आरोप
शुरुआत में यह 12% ब्याज पर एक कर्ज माना जा रहा था। हालांकि, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कथित तौर पर उन्हें इसे निवेश में बदलने के लिए मना लिया, मासिक रिटर्न और मूल राशि की पूरी अदायगी का वादा किया। कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये और उसी साल सितंबर में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, अब उनका कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल व्यवसाय विस्तार के बजाय निजी खर्चों के लिए किया गया।

लंबी पूछताछ और लुकआउट सर्कुलर
सितंबर में,आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया, जिससे उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने से रोक दिया गया। पिछले हफ्ते आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी से चार घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की, हालांकि उनकी संलिप्तता का सटीक विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है।

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