राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू
केकड़ी @ जागरूक जनता (विजेन्द्र पाराशर)। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्य नजर सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा राज्य में मतदान तिथि की घोषणा तथा आदर्श आचार संहिता लागू की गई। जिला कलक्टर केकड़ी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों से सरकारी योजनाओं के प्रचार संबंधी होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब हटाने । इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटाना सुनिश्चित करने एवं किसी की निजी संपत्ति से 72 घंटे के भीतर प्रचार सामग्री को हटाने के निर्देश जारी किए गए । यह सब कार्य संपन्न होने पर इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए जिला प्रशासन की वेबसाइट्स पर से भी जनप्रतिनिधियों के चित्रों और प्रचार सामग्री को हटाया जायेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में दिए गए निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर कार्यालय से आचार संहिता लागू होते ही सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार संबंधी होर्डिंग ,फ्लेक्स ,बैनर, पोस्टर आदि हटवाए गए।