नई दिल्ली। 136 दिन बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई लेकिन राहुल लोकसभा नहीं पहुंचे। इस बीच मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे में ही 24 मार्च को सांसदी चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी। राहुल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 134 दिन बाद 4 अगस्त को कोर्ट ने इस केस में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल की संसद सदस्यता की बहाली को लेकर अब तक क्या हुआ…
4 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात कर उनसे राहुल की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया था। स्पीकर ने चौधरी से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ही वह इस पर फैसला करेंगे।
5 अगस्त : शनिवार को अधीर रंजन ने छुट्टी होने के चलते लोकसभा सचिवालय में डाक के माध्यम से कागज भेजे। अधीर रंजन ने बताया कि एक अवर सचिव ने कागज रिसीव किए और साइन कर दिए, लेकिन मुहर नहीं लगाई।
7 अगस्त : लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। जिसमें लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश के मुताबिक राहुल की सजा पर रोक लगा दी गई है। जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता बहाल की जा रही है।
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