जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका,कहा-गिरफ्तारी अवैध नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है. केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना है.

कानून के मुताबिक गिरफ्तारी सही है. अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढती हुई नजर आ रही है. याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है. ईडी के पास पर्याप्त सामग्री मौजूद है.आपको बता दें कि केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.

इससे पहले जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया था. कहा- ये फैसला जमानत याचिका पर नहीं है. गिरफ्तारी वैध या नहीं इस पर फैसला आएगा. मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए. दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल. सरकारी गवाह बनना कोर्ट तय करता है. गवाह पर शक करना, कोर्ट पर शक करना है. अप्रूवर पर कानून 100 साल पुराना है. बॉन्ड लेने से कोर्ट को मतलब नहीं है.

Date:

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Jagruk Janta Hindi News Paper 15 July 2026

जागरूक जनता व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करेंhttps://whatsapp.com/channel/0029VabCX4VDOQIUcf0b4w14 जागरूक जनता Facebook...

महिला ने दिया एक साथ 4 बच्चों को जन्म, डॉक्टर बोले- 24000 में से 1 मामला आता है ऐसा

झालावाड़ की ज्योति कश्यप का झालावाड़ के जनाना अस्पताल...