भजनलाल सरकार ने किया ऐलान, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को अनुकंपा पर मिलेगी नियुक्ति, नियमों में संशोधन

Anukampa Niyukti Sewa: भजनलाल सरकार ने नियमों में संशोधन का ऐलान किया। अब कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी अनुकंपा पर नियुक्तियां।

Anukampa Niyukti Sewa: राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की अनुकंपा पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने बजट (Rajasthan Budget 2024) से पहले गुरुवार को नियमों में संशोधन का ऐलान किया है। लेकिन अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार जो भी उम्मीदवार इन शर्तों को पूरा करेगा उसे ही अनुकंपा पर नौकरी मिल पाएगी।

उम्मीदवार को पूरी करनी होगी ये शर्ते

  • 1- कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • 2-उम्मीदवार को जिस पर नियुक्ति मिल रही है वो उसके अनुसार पढ़ा लिखा होना चाहिए और अन्य शर्तों को भी पूर्ण करता हो।

सिर्फ इन लोगों को मिलेगी नियुक्ति
-ऐसे अनाथ बच्चों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी यदि उसके माता-पिता की मृत्यु के समय उसके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या भागत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियुक्त हो।

-यदि अनाथ बच्चे की उम्र नियुक्ति के लायक नहीं है तो उसे उम्र पूरी होने पर नियुक्ति दी जाएगी।

-नियुक्ति के पात्र बच्चा संबंधित जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जाएगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद पर उपलब्ध नहीं हो, तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवदेन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मि (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा।

-नियुक्ति के समय कम्प्यूटर क्वालिफिकेशन पर जोर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर क्वालिफिकेशन प्रोबेशन पीरियड के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी। जिसमें विफल रहने पर उसका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। जब तक नियुक्ति प्राधिकारी उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे।

-नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर टाइपिंग पर जोर नहीं दिया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थी से तीन वर्ष की कालाविध के भीतर-भीतर जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो। ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा या तो अंग्रेजी या हिन्दी में कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृ‌द्धियां अनुज्ञात नहीं की जाएंगी। ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जाएंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 2023 से पहले निधन जरूरी
नियम के अनुसार, राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सिर्फ उन्हीं अनाथ बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता की मृत्यु 31 मार्च, 2023 से पहले कोरोना वारयस के कारण हुई हो और उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। मृत्यु के समय वो उन पर पूर्ण रूप से आश्रित था।

Date:

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

गंगा दशहरे पर अलख पंथ के प्रणेता श्री उदयगिरी जी महाराज की मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा

'देवो भूत्वा देवं यजेत' और 'सुप्रतिष्ठोभव' की वेद ध्वनियों...

विश्व पर्यावरण दिवस पर निकली जन जागरूकता रैली।

भरतपुर हरित बृज सोसायटी एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के...

Jagruk Janta Hindi News Paper 4 June 2025

Jagruk Janta 4 June 2025Download

UEM जयपुर राजस्थान के छात्रों को उनके ड्रीम जॉब्स दिलाने में बना अग्रणी

संस्थान 100% प्लेसमेंट, ₹72 लाख का पैकेज और अंतरराष्ट्रीय...