फोन टेपिंग केस : दिल्ली हाईकोर्ट में आज गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई

सरकार और गजेंद्र सिंह के जवाब पर होगी बहस

जयपुर। फोन टेपिंग केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आज सरकार और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जवाब पर लंबी बहस की संभावना है। इस बहस के बाद आने वाले फैसले पर सबकी निगाहें हैं। लोकेश शर्मा को आज तक ही ​राहत मिली हुई है। अब आगे गिरफ्तारी से राहत मिलती है या नहीं यह हाईकोर्ट के आज के फैसले पर निर्भर करेगा।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अर्जी पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें राजस्थान सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगाए गए हैं। लोकेश शर्मा ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस याचिका में एफआईआर के क्षेत्राधिकार को चुनौती देते हुए इसे राजस्थान ट्रांसफर करने या खारिज करने की मांग की गई थी। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि पूरा प्रकरण राजस्थान से जुड़ा है और पहले से ही वहां केस चल रहे है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इस केस की दिशा तय होगी।

पायलट खेमे की बगावत के वक्त से शुरु हुआ था मामला
पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त अशोक गहलोत खेमे की तरफ से कुछ ऑडियो टेप जारी किए गए थे। जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस विधायक भेवरलाल शर्मा के बीच विधायकों की खरीद फरोख्त की बातचीत का दावा किया था। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ लोगों के फोन टे​प करने की बात मानी। जिस पर बजट सत्र में विधानसभा में भारी हंगामा हुआ था। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में सरकार की तरफ से जवाब दिया था। उन्होंने नेताओं के फोन टेप की बात से इनकार किया, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े ऑडियो सीएम के ओएसडी के पास आने और वायरल करने की बात मानी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की। जिसके बाद 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीएम के ओएसडी और पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तब से लेकर अब तक जांच में खास प्रगति नहीं हुई है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और सीएम के ओएसडी को पूछताछ का नोटिस दिया, लेकिन दोनों ही अब तक नहीं गए।

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सीएम के ओएसडी को पूछताछ के लिए बुलाया था
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया था। लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई होने तक पेश नहीं होने का तर्क देते हुए दिल्ली पुलिस को जवाब भेजा था। अब आज कोर्ट के फैसले पर आगे फोन टेपिंग केस की जांच की दिशा तय होगी। कोर्ट अगर आगे राहत देने से इनकार कर देता है तो सीएम के ओएसडी को दिल्ली क्राइम ब्रांच फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है।

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