जन अनुशासन पखवाड़े में आमजन की सुविधा के लिए बीएसएनएल ने शुरू की हाईस्पीड इंटरनेट सेवा
व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं आवेदन

जन अनुशासन पखवाड़े में आमजन की सुविधा के लिए बीएसएनएल ने शुरू की हाईस्पीड इंटरनेट सेवा
व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं आवेदन

बीकानेर@जागरूक जनता।  जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान आमजन को  घरों से काम करने हेतु हाईस्पीड इंटरनेट की आवश्यकता के मद्देनजर बीएसएनएल द्वारा हाईस्पीड की निर्बाध मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं  उपलब्ध करवाई जा रही है।
बीकानेर ज़ोन के महाप्रबंधक एन. राम ने बताया कि आम लोगों को वर्क फार्म होम और विद्यार्थियों की आनलाईन कक्षाओं के दौरान निर्बाध सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को  हेलो बीएसएनएल सेवा के व्हाट्सअप्प नंबर 9462368600 पर *बीओओके* लिखकर सेंड करके हाई स्पीड इंटरनेट हेतु आवेदन करना होगा । आवेदन करने पर घर बैठे इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
महाप्रबंधक ने बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जिला मुख्यालय  के साथ- साथ सभी तहसील मुख्यालयों पर भी उपभोक्ताओं की मांग पर तुरंत हाई स्पीड फाइबर सेवाएं दी जाएगी जिससे उन्हें 300 एमबीपीएस तक की इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी। इस बाबत ज़िले भर में त्वरित रेस्पॉन्स टीम का गठन भी किया गया है जो किसी भी आवेदन पर तुरंत सेवाएं देना सुनिश्चित करेगी।
एसडीई मनोज चौहान ने बताया कि कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए फाइबर के पॉपुलर प्लान को  फिर से लॉन्च किया गया है । इसके अतिरिक्त इस दौरान उपभोक्ता सेवा केंद्र भी 4 बजे तक खुला रहेगा जहाँ पर सिम बदलना, नया कनेक्शन ,बिल जमा करना जैसी सुविधाएं सुचारू रूप से चलती रहेगी। महाप्रबंधक प्रचालन ओ पी खत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितार्थ इस महीने विभाग द्वारा नए कनेक्शन पर स्थापना शुल्क नहीं लेने का निर्णय भी किया गया है ।

Date:

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

महिला ने दिया एक साथ 4 बच्चों को जन्म, डॉक्टर बोले- 24000 में से 1 मामला आता है ऐसा

झालावाड़ की ज्योति कश्यप का झालावाड़ के जनाना अस्पताल...

Jagruk Janta Hindi News Paper 8 July 2026

Jagruk Janta 8 July 2026Download रिएक्ट करें♥️      जागरूक जनता व्हाट्सएप चैनल...

अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामला : धन का बाग में होता था बंटवारा!

अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में रोज...