BJP सांसद राव राजेंद्र सिंह राजस्थान हाईकोर्ट में तलब, जानें क्या रही वजह

Rajasthan: राजस्थान हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह को तलब किया है. इसके लिए उन्हें 1 नवंबर को पेश होने को कहा गया है.

MP Rao Rajendra Singh news: राजस्थान हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह को तलब किया है. MP को जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव 2024 में वोटों की दोबारा गिनती के सिलसिले में 1 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. यह आदेश जस्टिस वीके भरवानी की सिंगल बेंच ने कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा की याचिका पर दिया है. केस को लेकर लगातार हो रही सुनावई में देरी के चलते सख्ती दिखाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने एक पेपर पब्लिश करके MP राव राजेंद्र सिंह को तलब किया है.

20 अगस्त को भी जारी हुआ था नोटिस
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इससे पहले 20 अगस्त को भी अदालत ने भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह को नोटिस जारी किए थे. लेकिन उस समय वह हाइकोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसपर हाईकोर्ट ने इस बार सख्ती दिखाते हुए सांसद के आवास पर ही नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए थे. साथ ही, अदालत ने इस मामले में निर्वाचन विभाग की ओर से पैरवी नहीं करने पर आयोग को भी कड़ी फटकार लगाई है.

क्या है मामला
दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 में जयपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा केवल 1615 वोटों से चुनाव हार गए थे. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में मतपत्रों की पुनर्गणना के लिए गुहार लगाई है.जिसके बाद से लगातार सुनवाई अटक रही है.

80 हजार के अंतर के लिए लगाई गुहार
अनिल चोपड़ा ने मामले को लेकर बताया कि मैं लोकसभा क्षेत्र की सात विधानसभाओं में जीता लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा में 80 हजार के अंतर से पीछे रहा गया था. इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. वहीं, कांग्रेस के स्तर पर वोट रक्षक अभियान के तहत भी झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की सभी 384 बूथों पर काम चल रहा है.

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