अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पत्रकार कल्याण हेतु बड़ी सौगात:राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए अब मिलेगी वित्तीय सहायता

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 को पूरा करते हुए राज्य के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है।

पत्रकार कल्याण के महत्वपूर्ण निर्णय —

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकार कल्याण के लिए पूर्व में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। श्री शर्मा ने अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना (आरजेएचएस) का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत अधिस्वीकृत पत्रकारों और परिवार के सदस्यों को आरजीएचएस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष किया। सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से जोड़ने के लिए नव-प्रसारक नीति जारी की। वहीं पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से अधिस्वीकृत पत्रकारों एवं आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

योजना के तहत आवेदक छात्र/छात्रा के माता-पिता में से किसी एक व्यक्ति को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान से अधिस्वीकृत पत्रकार होना आवश्यक है। ऐसे अधिस्वीकृत पत्रकार जिनकी स्वयं की आजीविका पूर्णतः पत्रकारिता पर निर्भर हो तथा अभ्यर्थी की स्वयं की वार्षिक आय को सम्मलित करते हुए अधिकतम 5 लाख रुपये से कम हो, उनके दो बच्चे पात्र होंगे।

राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से लिये गये केवल अनिवार्य नॉन रिफंडेबल शुल्कों का आधा अर्थात 50 प्रतिशत शुल्क का पुनर्भरण/भुगतान विद्यार्थी को बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पाठ्यक्रम एक से अधिक वर्ष की अवधि होने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जायेगा। आवेदनकर्ता को छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय पर करना होगा।

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