हिमाचल सरकार : स्कूलों में मिनीस्कर्ट, नेलपॉलिश और जेल पर प्रतिबंध, छात्राओं को दो चोटी बनानी होगी

Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मिनी स्कर्ट, नेलपॉलिश और मेकअप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए आपको क्या क्या प्रतिबंधित किया गया है?

नई दिल्ली. कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के नए शैक्षणिक सत्र के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है। नए आदेश के तहत अब लड़कियां न तो मिनी स्कर्ट पहनकर स्कूल आएंगी और न ही वह नेल पॉलिश लगा पाएंगी। लड़का हो या लड़की सभी के लिए ही टैटू प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी को कमर के नीचे तक शर्ट पहनना होगा। तंग पैंट और सलवार पहनकर कोई भी स्कूल नहीं आएगा। सूट और शर्ट पूरे बाजू की होगी। सिख समुदाय के छात्रों को सफेद पटका पहनना होगा।

छात्राओं के बाल लंबे होने पर दो चोटी बांधकर फीता बंधना होगा। छोटे बाल वाली छात्राओं को हेयर बैंड के साथ हेयर पिन लगानी होगी। छात्राओं को दुपट्टा भी पहनना अनिवार्य होगा। सभी लंबी जुराबें पहननी होंगी। मेकअप, आभूषण पहनने, ऊंची एड़ी के जूता पहनने पर रोक लगाई है। शिक्षा सचिव ने साफ कहा है कि छात्राओं के सूट की लंबाई घुटनों से एक इंच नीचे होगी। टाई को शर्ट के पहले बटन को बंद करते हुए लगाना होगा। इस आदेश से पहली से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब साढ़े सात लाख छात्र छात्राएं प्रभावित होंगी।

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