आगामी 15 अक्टुबर से आयोजित होने जा रहे दस दिवसीय राष्ट्रीय दशहरा मेला 2023 में दशहरा मेला प्रांगण पर विभिन्न मार्केटों के लिए दुकानें आवंटित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए आज बुधवार को नगरपालिका में पालिका एवं मुख्य मेला समिति के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र शारदा की अध्यक्षता में एवं दुकान आंवटन एवं राजस्व समिति की बैठक हुई।

निम्बाहेड़ा. आगामी 15 अक्टुबर से आयोजित होने जा रहे दस दिवसीय राष्ट्रीय दशहरा मेला 2023 में दशहरा मेला प्रांगण पर विभिन्न मार्केटों के लिए दुकानें आवंटित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए आज बुधवार को नगरपालिका में पालिका एवं मुख्य मेला समिति के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र शारदा की अध्यक्षता में एवं दुकान आंवटन एवं राजस्व समिति की बैठक हुई। बैठक में मार्केटों के सीमांकन करने, दुकानों की आवंटन प्रक्रिया शुरू करने पर, आवंटन फॉर्म छपवा व्यापक प्रचार प्रसार करने इत्यादि विषयों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए।
दुकान आवंटन एवं राजस्व समिति के संयोजक रविप्रकाश सोनी ने बताया की बैठक के दौरान दशहरा मेला प्रांगण के मार्केटो के डिमार्केशन को दर्शाने वाले मानचित्र को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न मार्केट की दुकानों के आवंटन, चाट/जूस/आइसक्रीम/चाइनीज फास्ट फूड बाजार सही कपड़ा बाजार की दुकानों का विक्रय नीलामी के माध्यम से करने एवं फैंसी-मनिहारी बाजार के कॉर्नर की दुकानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। संयोजक सोनी ने दशहरा मेला-2023 में मेला प्रांगण पर बनाए जा रहे अस्थाई मार्केटों एवं दुकानों के आवंटन की प्रस्तावित नई दर के संबंध में जानकारियां प्रदान की जिसपर चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। समिति सदस्य आजाद देवी नागौरी, मुकेश मेघवाल, अक्षय मारू, कला देवी मालविया सहित उपस्थित अन्य समिति सदस्य ने भी अपने-अपने सुझाव रखे, प्राप्त सुझावों को बैठक की प्रोसिडिंग में शामिल करने के पश्चात मेले को सुगम बनाने के लिए विभिन्न निर्णय सर्व सम्मति से लिए गये।
राष्ट्रीय दशहरा मेला 2023 के सफल आयोजन हेतु अस्थाई तौर पर मेला प्रागण मे दुकानों का आंवटन एवं प्रक्रिया निर्धारण तथा दर निर्धारण किया जाने पर विचार। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मेला प्रांगण मे अस्थाई तौर पर वर्ष 2022 के चार्जेज मे 10 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि की जाकर मेला प्रांगण मे अस्थाई तोर पर दुकानो के प्लाट आंवटन हेतु मेला प्रांगण मे अशोक वाटिका स्थित कार्यालय पर प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2023 को प्रातः 11ः00 बजे से वितरण किये जाकर दिनांक 05.10.2023 को सायः 5ः00 बजे तक अन्तिम रूप से जमा लिये जाकर राशि जमा की जाने का कार्य किया जावेगा तथा प्राप्त आवेदनो को लाटरी प्रणाली से दिनांक 07.10.2023 को प्रातः 11 बजे से उपस्थित मोतबिरान की मोजुदगी मे आंवटन अशोक वाटिका मे किया जावेगा। दिनांक 07.10.2023 को लाॅटरी से आवंटन के बाद शेष रही दुकानों को निश्चित प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन की कार्यवाही मेला अवधि के दौरान भी जारी रहेगी उक्त प्रक्रिया हेतु सहायक अभियंता एवं सहायक लेखाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।
दिनांक 09.10.2023 को मनिहारी मार्केट तथा फेन्सी मार्केट मे कार्नर की दुकानो को निलामी प्रक्रिया से निर्धारित बीडमनी जमा ली जाकर दोपहर 2ः00 बजे से 5ः00 बजे तक उच्चतम बोलीदाता को अस्थाई तोर पर मेला अवधि के लिए आंवटन किया जावेगा।
अशोक वाटिका के पास व सामने की लाईन मे चाट/ज्यूस/आईसक्रीम/चाइनीज फास्ट फुड इत्यादि खाद्य वस्तुओं आदि के लिये दुकान साईज 15×30 फीट लोड 1000 वाल्ट टेन्ट शामियाना कनात सहित दिनांक 10.10.2023 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आरक्षित मुल्य निर्धारित बीडमनी जमा ली जाकर उच्चतम बोलीदाता को मेला अवधि के लिये आवंटन किया जावेगा एवं रेडिमेड होजरी दरिया, चद्दर, वुलन व अन्य वस्तुओं हेतु दुकान 10×30 फीट का आरक्षित मुल्य रखा जाकर निर्धारित बीडमनी जमा ली जाते हुवे दिनांक 11.10.2023 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक निलामी प्रक्रिया से अस्थाई तोर पर उच्चतम बोलीदाता को मेला अवधि के लिये आंवटन किया जावेगा। इच्छुक व्यक्ति दुकानो के आंवटन हेतु प्रार्थना पत्र के लिए आधारकार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति के साथ आवेदन शुल्क रूपये 200/- जमा कराकर मेला कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकेगे।
उपरोक्तानुसार दुकाने आंवटन की प्रक्रिया अस्थाई तोर पर मेला अवधि के लिए मान्य होगी। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र निर्धारित राशि के साथ 3 पासपोर्ट साईज फोटो एवं मतदाता पहचान पत्र अथवा आधारकार्ड की प्रति संलग्न करना होगी, तथा आवेदन पत्र मे पूर्ण पता एवं मोबाइल नं. का अंकन करना आवश्यक होगा। वर्ष 2023 के लिए मेला प्रागण मे अस्थाई तोर पर मेला अवधि हेतु दुकानो की नवीन दरे सर्वसम्मति के आधार पर निर्धारित की गई।
बैठक में मेला प्रांगण में हेलोजन लाईट को प्रतिबंधित करते हुए प्रत्येक दुकानदार को सी.एफ.एल./एल.ई.डी. लाईट का उपयोग अनिवार्य रूप से करने हेतु पाबंद करने सहित निर्धारित विद्युत वाॅट से अधिक बिजली उपयोग करने के लिए नियमानुसार पालिका से स्वीकृृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मेला प्रागण मे निर्धारित शुल्क जमा कराये बिना ठेला आदि प्रवेश निषेध होगा आंवटि द्वारा रोशनी के लिए पालिका द्वारा प्रदत्त कराई गई सुविधानुसार निर्धारित वाट से अधिक बिजली का उपयोग नही किया जावेगा। अतिरिक्त प्रति युनिट 15/-रू बिजली का शुल्क वसूली योग्य होगा। बिना स्वीकृति के निर्धारित विद्युत वाट से अधिक पाये जाने पर नगरपालिका द्वारा संबंधित दुकानदार का विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया जावेगा। रामलीला मंच/मीरारंग मंच पर संचालित कार्यक्रमो के समापन के उपरान्त पालिका द्वारा विद्युत आपूर्ति बन्द रखे जाने पर आवंटी द्वारा दुकानो मे प्रकाश एवं सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं अपने स्तर से करनी हेतु समिति द्वारा निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
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