Gyanvapi ASI Survey : जिला जज के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार सुबह सात बजे से सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर के शेष हिस्से का सर्वे शुरू किया था। लगभग साढ़े पांच घंटे तक इमारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दीवार की माप-जोख डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से की गई।
वाराणसी। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश पर सोमवार को शुरू हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाईं है। मुस्लिम पक्ष की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम पांच बजे तक सर्वे को रोकते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील दायर करने की सलाह दी थी। इसपर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब विवादित स्थल के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है तो अन्य परिसर के सर्वे का आदेश देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।
जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने की सुनवाई
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट पहुंची अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के विरोध में याचिका दायर की। इस याचिका को जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने सुना और इसमें अगली तारीख बुधवार की लगा दी है। आज इसमें गठन के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। उधर ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की लगी रोक आज शाम 5 बजे स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सभी की निगाहें हाईकोर्ट ततकाल इस मामले में क्या निर्देश देती है।
सोमवार को शुरू हुआ था ASI सर्वे
वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत के आदेश के क्रम में सोमवार को सुबह 7 बजे से आर्कियोलियजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पैमाइश शुरू की थी। इसी कार्रवाई में हिन्दू पक्ष के लोग और उनके अधिवक्ता और आला अधिकारी मौजूद थे। मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार किया था। सुबह 7 बजे शुरू हुए सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर में दो दिन की रोक लगा दी जिसके बाद सब लोग बाहर निकल आए।