नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार 12 दिन से धरने पर बैठे पहलवानों का आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निराशा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि, एफआईआर के लिए याचिका दाखिल की गई थी। FIR दर्ज की गई। अब पहलवान अपनी बात को अब मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट में रख सकते हैं। अपडेट जारी है…
सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का केस बंद, कहा – अब मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट में लगाए गुहार
दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार 12 दिन से धरने पर बैठे पहलवानों का आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निराशा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि, एफआईआर के लिए याचिका दाखिल की गई थी। FIR दर्ज की गई। अब पहलवान अपनी बात को अब मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट में रख सकते हैं। इससे पूर्व दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स और पुलिस के बीच बुधवार देर रात बवाल मच गया। कुछ रेसलर्स को चोटें आई हैं। झड़प के बाद मेडल विजेता पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक रोने लगीं। गुरुवार को बजरंग पूनिया ने कहा कि, हम अपने मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि अब यह लड़ाई लंबी चलेगी। ये पहलवान WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का आज धरने का 12वां दिन है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार
भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि, अब तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए? कब इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएंगे।
जंतर मंतर 23 अप्रैल से पहलवानों का धरना, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने का आदेश देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।
बृजभूषण पर दो मामले दर्ज
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर दो मामले दर्ज किए। नाबालिग की शिकायत पर पहली एफआईआर में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। दूसरी एफआईआर में धारा 345, धारा 345(ए), धारा 354 (डी) और धारा 34 लगाई गई हैं।