दिवाली पर दिल्ली में नहीं जला सकेंगे पटाखे, AAP मंत्री ने लगाया बैन, बोले- पड़ोसी राज्य भी बनाएं नियम


बैन सिर्फ पटाखों को जलाए जाने तक सीमित नहीं होगा बल्कि खरीद-फरोख्त पर भी कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली. दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखों पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि यह बैन सिर्फ पटाखों को जलाए जाने तक सीमित नहीं होगा बल्कि खरीद-फरोख्त पर भी कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों पर बैन बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लगाया गया है और अब पटाखे बेचने के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही गोपाल राय ने पड़ोसी राज्यों से भी अपील की है कि वह भी पटाखों पर बैन लगाएं।

पहले भी लगाया गया था बैन
दिल्ली सरकार राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।

मंत्री गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली पुलिस को शहर में यह प्रतिबंध लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार पिछले तीन साल से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाती आ रही है। राय ने कहा, ‘‘हमने पिछले पांच-छह वर्ष में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखा है लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है, इसलिए हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।’’ सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि शहर में दीपावली पर पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल होगी और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा।

अगर जलाए पटाखे तो क्या होगा?
दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दंडनीय होगा और ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है। सरकार ने पहले भी इस तरह की सख्ती बरती थी, इस बार भी सरकार इसके लिए तैयार दिखाई दे रही है।


Jagruk Janta

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