जयपुर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। इसे वीकेंड कर्फ्यू का नाम दिया है लेकिन पाबंदियां लगभग लॉकडाउन जैसी ही हैं। आज शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार देर रात 11:30 बजे ट्वीट कर शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। कर्फ्यू लागू होने से केवल तीन घंटे पहले गृह विभाग ने इसकी गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक किराने का सामान, फल-सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से सम्बन्धित दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक रहेगी।
इन पर लागू नहीं होंगी पाबंदियां
- उपचुनावों में वोटिंग और इससे जुड़ी प्रक्रिया।
- शादी समाराहों, अंतिम संस्कार में तय लोगों को जाने की छूट रहेगी।
- समर्थन मूल्य पर मंडियों में फसलों की खरीद जारी रहेगी।
- जिला प्रशासन, पुलिस लाइन कन्ट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवा, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, बिजली कंपनियां टेलीफोन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़े कर्मचारी इसके तहत नहीं आएंगे।
- न्यायिक सेवाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारी कर्मचारी।
- केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थान, आईकार्ड साथ रखना होगा।
- मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर अनुमति मिलेगी।
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल जाने की अनुमति होगी।
- सभी अस्पताल लैब और उनसे जुड़े कर्मचारी।
- अन्तर्राज्यीय और राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों में लगे कर्मचारी।
- 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण के लिए जाने की अनुमति होगी।
- आईडी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, अखबार बांटने की सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी।
ये भी खुले रहेंगे
भोजन के लिए रेस्टोरेंट से रात 8 बजे तक टेक अवे की सुविधा, किराने का सामान, फल सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से सम्बन्धित दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर चालू रहेंगे। बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। मोबाइल कंपनियों के दफ्तर, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं, आईटी और आईटी संबंधित सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे। सभी तरह के पेट्रोल पंप, रिटेल ऑउटलेट, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन से जुड़ी यूनिट, कॉल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और बांटने का काम।
इन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को भी अनुमति
आवश्यक वस्तुओं और एक्सपोर्ट से जुड़ी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट, मेडिकल उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रीज और यूनिट, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रीज जिनमें लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, जिन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में कर्मचारियों श्रमिकों के रात में ठहरने की कैंपस में सुविधा हो, वहां काम करने की अनुमति होगी।