वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी, इन्हें कर्फ्यू के दौरान अनुमति


कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने राज्य में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रेल को सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। इस वीकेंड कर्फ्यू के लिए गृह विभाग ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी की है।

जयपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने राज्य में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रेल को सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। इस वीकेंड कर्फ्यू के लिए गृह विभाग ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक आवश्यक सेवाओं और जनसामान्य की सुविधा के लिए कुछ श्रेणियों को इसमें राहत दी गई है। साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारियों को दिए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विघुत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी राजकीय कार्मिकों को पहचान पत्र दिखाने पर कर्फ्यू में छूट रहेगी।

इन पर भी लागू नहीं होंगे कर्फ्यू प्रतिबंध

  • न्यायिक सेवाओं के अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता पहचान पत्र दिखाने पर
  • केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं के जुड़े कार्यालय एवं स्थानों और कार्मिकों को आईडी कार्डग दिखाने पर अनुमति होगी
  • बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर राहत
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श की स्थिति में
  • सभी निजी चिकित्सालय, लैब् एवं उनसे संबंधित कार्मिकों को आईडी कार्ड दिखाने पर
  • अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आगामन, माल के लोडिंग, अनलोडिंग के लिए लगने वाले व्यक्तियों को
  • 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीका लगाने जाने की अनुमति होगी
  • आईडी कार्ड के साथ इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट मीडिया को अनुमति होगी
  • समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक की छूट रहेगी
  • मंडियों में फसलों की खरीद के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करने पर अनुमति होगी
  • सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ विधानसभा क्षेत्र में 17 अप्रेल को यह आदेश लागू नहीं होगा
  • विवाह समारोह, अंतिम संस्कार नियमानुसार किए जा सकेंगे
  • एडमिट कार्ड दिखाकर प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक आवागमन की अनुमति होगी

व्यवसायिक एंव निजी प्रतिष्ठानों में इन्हें होगी अनुमति

  • भोजन, किराने के सामान, फल सब्जी, डेयरी दूध पशुचारा से संबंधित दुकाने पूर्व की गाइडलाइन के मुताबिक खुल सकेंगी
    दवा, फार्मासुटिक्लस, चिकित्सकीय उपकरणों की दुकानें खुल सकेंगी
    बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, बीमा कार्यालय इत्यादि भी खुले रहेंगे
    दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं
    रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी रात आठ बजे तक हो सकेगी
    ई—कॉमर्स के जरिए भोजन सामग्री, फार्मासूटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण इत्यादि जरूरी वस्तुओं का वितरण हो सकेगा
  • इन्द्रा रसोई में भोजन, वितरण हो सकेगा
    एलपीजी, पेट्रेाल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस के रिटेल आउटलेट
    बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण ईकाईयों को अनुमति
    कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी
    निजी सुरक्षा सेवाएं, जरूरी वस्तुओं एवं एक्सपोर्ट संबंधी विनिर्माण इकाईयां
  • चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयों के उत्पादन में लगी इकाईयां
    वे उत्पादन इकाई या सेवाएं जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट में निरंतर उत्पादन होता है
  • ऐसी निर्माण इकाईयां जहां परिसर में श्रमिकों के रहने की उपयुक्त व्यवस्था हो
  • स्थानीय प्रशासन अपनी जरूरत के हिसाब से अनुमति दे सकेंगे
    सरकारी स्तर पर भी अनुमति दी जा सकेगी

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