
जयपुर के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में नौकरानी द्वारा पालतू कुत्ते के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है. घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में इस घटना का खुलासा हुआ. अब कुत्ते की मालकिन ने अपनी नौकरानी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है
जयपुर। विद्याधर नगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक घरेलू नौकरानी पर अपने ही मालिक के पालतू कुत्ते के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगा है. यह पूरी घटना फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मामला 10 जुलाई 2025 की रात करीब 10:30 बजे का है. विद्याधर नगर के रुपम एंक्लेव की निवासी, 50 वर्षीय डॉ संगीता, जो निजी स्कूल का संचालन करती है, ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. डॉ संगीता ने बताया कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते, सोफी (एक मादा कुत्ता), की देखभाल के लिए मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की रहने वाली मंजू कंवर को नौकरानी के रूप में रखा था. लेकिन कुछ समय से सोफी मंजू को देखकर डरने लगी थी. जब उसने यूं ही सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तब सारा मामला सामने आया.
मंजू को सोफी का ख्याल रखने और उसे खाना-पानी देने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन जब संगीता ने अपने फ्लैट में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो वे जो देखा, उससे स्तब्ध रह गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि मंजू ने सोफी के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया. उसने सोफी को उल्टा लटकाकर लंबे समय तक रखा और इस दौरान उसे बेरहमी से पीटा. फुटेज में सोफी दर्द से चीखती और तड़पती नजर आ रही है लेकिन मंजू ने उसे छोड़ा नहीं. इतना ही नहीं, मंजू ने सोफी को खाना तक नहीं दिया, जिसके कारण वह भूख और दर्द से निढाल हो गई. जब सोफी पूरी तरह कमजोर पड़ गई, तब मंजू ने उसे नीचे उतारा.
कांप गया कलेजा
यह दृश्य देखकर संगीता का गुस्सा और दुख फूट पड़ा और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया. संगीता ने पुलिस को बताया कि संभव है कि मंजू का उससे कोई व्यक्तिगत विवाद रहा हो, जिसका गुस्सा उसने मासूम सोफी पर निकाला. संगीता ने कहा, “सोफी हमारे परिवार का हिस्सा है. उसे इस तरह पीटना और भूखा रखना असहनीय है. मंजू को उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसने विश्वासघात किया.” पुलिस ने संगीता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 (जानवर को मारने या अपंग करने की शरारत) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया है.