- ACB जयपुर की टीम ने 13 जनवरी को दौसा SDM रहते हुए किया था गिरफ्तार
- पुष्कर मित्तल के साथ ट्रेप हुई RAS पिंकी मीणा की पहले हो चुकी है जमानत
जयपुर। रिश्वत मांगने वाली RAS पिंकी मीणा के बाद अब RAS पुष्कर मित्तल को भी जमानत मिल गई है। गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने फैसला सुनाया। ACB ने चार्जशीट पेश किया था, इसी आधार पर जमानत मांगी गई थी। कोर्ट में पिंकी मीणा को भी आधार बनाया गया। कहा- जब उसी आरोप में पिंकी मीणा काे जमानत मिल सकती है तो पुष्कर मित्तल काे क्यों नहीं। जबकि आरोपी दो महीने से जेल में बंद है।
दौसा में भारत माला प्रोजेक्ट के दौरान हाईवे बनाने वाली कंपनी से 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ RAS पुष्कर मित्तल गिरफ्तार हुआ था। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने जमानत देने का फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने RAS पुष्कर मित्तल को निलंबित कर दिया था।
पुष्कर मित्तल को दौसा SDM रहते हुए ACB ने 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पिछले ढाई महीने से वह जेल में बंद चल रहे थे। ACB कोर्ट ने पुष्कर मित्तल की जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद पुष्कर मित्तल ने हाईकोर्ट में पहले जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन, उसे वापस ले लिया था। इसी मामले में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाली RAS पिंकी मीणा को कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट ने जमानत पर न्यायिक अभिरक्षा से रिहा किया था। उसे बांदीकुई SDM रहते हुए एसीबी ने ट्रेप किया था।
इसी हाईवे बनाने वाली कंपनी से लाखों रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में 23 जनवरी को गिरफ्तार हुए दौसा के तत्कालीन SP रहे IPS मनीष अग्रवाल, दलाल नीरज मीणा और गोपाल सिंह अभी जेल में ही बंद हैं। इन सभी के खिलाफ ACB कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है। मामले में पुष्कर मित्तल लगातार जेल में बंद थे। उनको अंतरिम जमानत भी नहीं मिली थी। वहीं, IPS मनीष अग्रवाल अपनी बहन की शादी के लिए और RAS पिंकी मीणा अपनी शादी के लिए 10-10 दिन की अंतरिम जमानत लेकर जेल से बाहर आ चुके हैं।