
जयपुर। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे BH सीरीज कार वाहन स्वामी जिनके पंजीयन को 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं उन्हें अपने वाहन का अग्रिम दो वर्ष का कर नियत तिथि तक जमा कराना आवश्यक है। वाहन स्वामियों द्वारा निहित दिनाक तक कर जमा नहीं कराने पर 100 रुपये प्रतिदिन की जुर्माना राशि वसूल की जायेगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिन BH सीरीज वाहन स्वामियों द्वारा नियत तिथि तक अपने वाहनों का अग्रिम कर जमा नही करवाया गया है उन पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।