प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित फसल के चक्रवर्ती वर्षा से खराबे की जानकारी 72 घंटे में बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर दे

केकड़ी @ जागरूक जनता (विजेन्द्र पाराशर)। मौसम विभाग की एडवाइजरी एवं वर्तमान में मौसमीय परिस्थितियों के मध्यनज़र निर्मित परिसंचरण के कारण तेज हवाओं के साथ-साथ चक्रवाती वर्षा एवं असामयिक वर्षा का दौर चल रहा है । इसके आगामी दिवसों में भी जारी रहने की संभावना है। कृषि विभाग के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) हेमराज मीना ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2023 एवं 2024 के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार बीमित फसल को काटने के 14 दिनों तक ( 2 सप्ताह ) की अवधि के लिए खेत में सुखाने के लिए रखी गई है। कटी हुई अधिसूचित बीमित फसल को चक्रवात ,चक्रवाती वर्षा , असामयिकवर्षा एवं ओलावृष्टि से क्षति होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 में बोई गई फसलों का फसल बीमा करवा रखा है जिनके खेत में काटकर सुखाने के लिए रखी गई बीमित फसल में नुकसान होने पर प्रभावित किसान व्यक्तिगत आधार पर पोस्ट हार्वेस्ट इन्टीमेंशन (फसल कटाई के बाद की सूचना दर्ज करवा सकते है। उन्होने बताया कि बीमित फसल को उक्त कारणों से नुकसान होने की दशा में घटना घटने के 72 घण्टे में संबंधित फसल बीमा कम्पनी “एग्रीकल्चर इन्श्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड” के टोल फ्री नम्बर 1800 1809519 व 1800 419 6116 पर सूचित करें । घटना घटने के 72 घण्टे में प्रभावित किसान की ओर से क्रॉप इन्श्योरेंस ऐप्प अथवा राजकिसान सुविधा एप्प द्वारा व्यक्तिगत आधार पर इन्टीमेशन दर्ज करवाया जाए ।

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