पैन व आधार को लिंक कराने के लिए आईटी डिपार्टमेंट में आधार नंबर जमा कराने की समय सीमा को 30 सितंबर 2021 से बढ़ा कर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है।
नई दिल्ली। सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को छह माह के लिए और बढ़ा दिया है। अब करदाता अगले वर्ष 31 मार्च तक पैन और आधार की लिकिंग करा सकते हैं। इससे पहले यह समय सीमा 30 सितंबर तय की गई थी।
इसके साथ ही आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा को भी इस वर्ष 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। सरकार ने बेनामी संपत्तियों के लेनदेन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा को भी अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दिया।
पहले 30 सितंबर थी तारीख
पहले पैन कार्ड (PAN card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 रखी गई थी। समय सीमा बढ़ने से राहत तो मिली, मगर यह काम टालने के बजाय जितनी जल्द हो जाए उतना ही अच्छा होगा। समय सीमा के अंदर ऐसा न करने से पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।
दोगुना टीडीएस काट सकता है
बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर बैंकिंग लेनदेन, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आदि सभी में पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर तय समय सीमा में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो 50 हजार या इससे अधिक के बैंकिंग लेनदेन पर निवेशकों को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, पैन-आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं होने पर बैंक दोगुना टीडीएस काट सकता है।