जिले में विस्फोटक आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञा पत्र 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए किए जाएंगे जारी

केकड़ी @ जागरूक जनता (विजेन्द्र पाराशर)। जिला कलक्टर खजान सिंह ने बताया कि इस वर्ष दीपावली के त्योहार पर केकड़ी जिले के क्षेत्र में विस्फोटक आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञा पत्र 1 नवम्बर 2023 से 15 नवम्बर 2023 तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत आवेदको द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिनांक 10 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है । आवेदक अपने आवेदन पत्र कार्यालय समय में न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट, केकड़ी में प्रस्तुत करे । आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिंट चार प्रतियों में (जिसमें आस पास के व्यवसाय स्थल की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो ) साथ ही पासपोर्ट साईज की दो नवीनतम रंगीन फोटो तथा आधार कार्ड की प्रति भी संलग्न की जाए ।

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