किराना स्टोर पर लगाया पच्चीस सौ रुपए जुर्माना


किराना स्टोर पर लगाया पच्चीस सौ रुपए जुर्माना

बीकानेर@जागरूक जनता। पैकिंग खाद्य सामग्री पर मात्रा, मूल्य एवं मैन्युफैक्चरिंग तिथि अंकित नहीं पाए जाने पर शुक्रवार को व्यास कॉलोनी स्थित गोल मार्केट के हरियाणा स्टोर पर पच्चीस सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है।

जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर ने बताया कि कालाबाजारी तथा अन्य अनियमितता को रोकने के लिए गठित टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई। निरीक्षण दल में विधिक माप विज्ञान अधिकारी भंवर सिंह राठौड़, प्रवर्तन अधिकारी इंद्रपाल मीणा और प्रवर्तन निरीक्षक सहदेव नैण शामिल थे।


Jagruk Janta

Hindi News Paper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

विभिन्न स्थानों पर शनिवार को रहेगी विद्युत आपूर्ति बाधित

Fri Apr 30 , 2021
विभिन्न स्थानों पर शनिवार को रहेगी विद्युत आपूर्ति बाधित बीकानेर@जागरूक जनता। विद्युत उपकरणों के आवश्यक रख-रखाव हेतु शनिवार को  दोपहर 12 बजे से 4.30 बजे तक शहर के विभिन्न स्थानों पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।बीकेईएसएल के सहायक अभियंता ने बताया […]

You May Like

Breaking News