शहर में धारा 144 के आदेश को लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से आज फिर आई बड़ी खबर..


बीकानेर@जागरूक जनता। शहर में धर्मयात्रा को लेकर मंगलवार शाम को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद से सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है । फेसबुक व तमाम सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन के आदेश के विरोध में तरह तरह की पोस्ट शेयर की जा रही है । लेकिन इस बीच आज जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलेक्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मंगलवार को जारी आदेश धारा 144 के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया है । जिसमे बताया गया कि धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा में बीकानेर नगरीय क्षेत्र में होने वाले किसी भी आयोजन पर रोक नहीं लगाई है । आयोजकों को आयोजन से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी जिससे टैली , जुलुस या प्रदर्शनी के दौरान यातायात सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं की जा सके ।


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