शहर में धारा 144 के आदेश को लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से आज फिर आई बड़ी खबर..

बीकानेर@जागरूक जनता। शहर में धर्मयात्रा को लेकर मंगलवार शाम को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद से सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है । फेसबुक व तमाम सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन के आदेश के विरोध में तरह तरह की पोस्ट शेयर की जा रही है । लेकिन इस बीच आज जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलेक्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मंगलवार को जारी आदेश धारा 144 के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया है । जिसमे बताया गया कि धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा में बीकानेर नगरीय क्षेत्र में होने वाले किसी भी आयोजन पर रोक नहीं लगाई है । आयोजकों को आयोजन से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी जिससे टैली , जुलुस या प्रदर्शनी के दौरान यातायात सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं की जा सके ।

Date:

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ के नेतृत्व में अटल वन शाहपुरा में लगाए 615 पौधे

जयपुर। वन विभाग,जिला प्रशासन, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास...

BJP प्रत्याशी 1 सितंबर से लापता, सुराग नहीं मिला तो धरने पर बैठ गई Congress प्रत्याशी

प्रागपुरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 32 से बीजेपी...

स्व. श्री जुगल किशोर Biyani की 24वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित

जयपुर। विद्याधर नगर स्थित बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में...

Jagruk Janta Hindi News Paper 2 September 2026

रिएक्ट करें♥️ 👍 👎 😊 🌸        https://whatsapp.com/channel/0029VabCX4VDOQIUcf0b4w14https://www.facebook.com/jagrukjantanews/https://www.instagram.com/jagruk_janta/https://chat.whatsapp.com/I7ImEiiBWrJIRP9LTTv2hGhttps://www.youtube.com/@jagrukjantahindinewspaper7414