बीकानेर में कोटपा एक्ट का उल्लंघन पड़ा महँगा, इनके काटे गए चालान

बीकानेर@जागरूक जनता। स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही करते हुए 7 चालान काटे। मंगलवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सीएमएचओ डॉ लोकेश गुप्ता, यूपीएचसी तिलक नगर के डॉ गुलाम शब्बार व एनटीसीपी के सामजिक कार्यकर्ता कमल पुरोहित द्वारा सार्वजनिक स्थानों की पड़ताल की गई। बीकानेर शहरी क्षेत्र में गंगानगर चौराहा व रोडवेज बसस्टैंड पर दुकानों व व्यक्तियों पर एक्ट की धारा 4, 5 व 6 के तहत चालान काटे।

सीएमएचओ डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया गया जबकि धारा 6 बी के तहत विद्यालयों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले पर चालान किया गया तथा नाबालिकांे को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का होर्डिंग ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किये गए। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन भी हटवाए गए। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया गया। उन्हें कोटपा एक्ट के प्रावधान समझाते हुए स्पष्ट किया कि धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिक को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

Date:

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

रामजी का गोल School का जर्जर भवन गिराने की तैयारी, 3 दिन में मांगी आपत्तियां

गुड़ामालानी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामजी का गोल परिसर...

4 दिन में ही हिलने लगा लाखों का Open जिम..!

झाडोली में निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, गंदगी...

आयुषमा ‘पद्म श्री गौरव सम्मान अवॉर्ड 2026’ से सम्मानित

सेलिब्रिटी ज्योतिषी आयुषमा दीक्षित को 'मंत्रचित्र स्पिरिचुअल हीलिंग काउंसिल'...

नगरीय निकाय चुनाव-2026 के मद्देनजर Jaipur जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू

सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन एवं भड़काऊ प्रचार...