जयपुर@जागरूक जनता। प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जंहा राज्य के गृह विभाग ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अभी अभी नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी गाइडलाइन में सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति होगी, साथ ही नगर निगम, नगरपालिका क्षेत्र में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति इस गाइडलाइन में दी गई है। प्रदेश में सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खुलेंगे, वंही सभी धार्मिक स्थल सुबह 6 बजे से रात छह बजे तक खुल सकेंगे। अंत्येष्टि संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्तियों को जाने की अनुमति गृह विभाग ने दी है।
सबसे अहम निर्णय राज्य सरकार ने लिया है जंहा कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश भर से स्कूलों के अभिभावक स्कूलों में छुटियाँ की मांग कर रहे थे । जिस पर राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद करने के आदेश इस गाइडलाइन में दिए है लेकिन ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी विश्वविद्यालय- कॉलेज कोरोना गाइडलाइन के प्रोटोकॉल में खुल सकेंगे।
मैरिज गार्डन वालो को नियमों के उल्लंघन पर एक हफ्ते के लिए सील किया जाएगा।
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