एम्बूलेंस और शव वाहन का किराया निर्धारित, अधिक राशि वसूलने पर होगी कार्यवाही-जिला कलक्टर
बीकानेर@जागरूक जनता। कोविड संक्रमण के मद्देनजर एम्बूलेंस और शव वाहन का किराया निर्धारित किया गया है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार को इससे संबंधित पोस्टर का विमोचन किया।
मेहता ने कहा कि यदि किसी एम्बूलेंस अथवा शव वाहन संचालक द्वारा जरूरमंद लोगों से निर्धारित से अधिक किराया वसूला जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए तथा बताया कि यह पोस्टर पीबीएम, जिला अस्पताल सहित उन स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां इन वाहनों का उपयोग होता है।
*यह रहेंगी दरें*
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एम्बूलेंस के लिए प्रथम 10 किमी तक 500 रुपए निर्धारित किए हैं, जिसमें आना व जाना सम्मिलित है। वहीं 10 किमी से अधिक दूरी होने पर नियमानुसार प्रति किमी के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसमें मारुति वैन, मार्शल, मैक्स आदि का 12.50 रुपए प्रति किमी, टवेरा, इनोवा बोलेरो, क्रूजर, रायनो आदि का 14.50 रुपए प्रति किमी तथा अन्य बड़े एंबुलेंस व शव वाहन का 17.50 रुपए प्रति किमी शुल्क निर्धारित किया गया है। ए.सी. वाहन होने पर 1 रुपए प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
*पीपीई किट का लगेगा अतिरिक्त शुल्क*
विश्वकर्मा ने बताया कि कोविड मरीज एवं शव को लाने-ले जाने के दौरान चालक की सुरक्षा के लिए पीपीई किट एवं सैनिटाइजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रुपए अतिरिक्त वसूल किए जा सकेगा। किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया व उपयोगकर्ता से धुलाई करने का अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा।
जिला परिवहन अधिकारी जुगल माथुर ने बताया कि एंबूलेंस तथा शव वाहन, सामान्यतया वापसी यात्रा में उपयोग में नहीं लिए जा सकते, इस कारण 10 किमी से अधिक चलने पर वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त चलने वाली दूरी को दुगुना करने के पश्चात कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी।
*राउंड द क्लाॅक कंट्रोल रूम गठित*
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूले जाने पर प्रभावी रोक लगाने तथा जरूरतमंद लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा राउंड द क्लाॅक कंट्रोल रूम गठित किया गया है। इसमें प्रातः 6 से दोपहर 2 बजे तक परिवहन निरीक्षक करणाराम (मो.96021-81699), दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे तक अशोक कुमार शर्मा (मो.96360-83334) तथा रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक जयनारायण पूनिया (मो.94611-59304) की ड्यूटी लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी वाहन चालक द्वारा निर्धारित से अधिक किराया वसूला जाता है, तो इन मोबाइल नंबरों पर एम्बूलेंस के पंजीयन नंबर सहित शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शिकायत प्राप्ति के बाद तुरंत प्रभाव से उड़नदस्ता प्रभारी को सूचित करते हुए कार्यवाही करवानी होगी। जिला परिवहन अधिकारी जुगल माथुर को इसका ओवरआॅल प्रभारी नियुक्त किया गया है।