- जोधपुर और जैसलमेर में लगेंगे 1040 मेगावाट के 4 सोलर पावर प्लांट, 1870 हेक्टेयर जमीन आवंटन की मंजूरी
- गहलोत कैबिनेट की बैठक में नई महिला नीति के ड्राफट को मंजूरी देने सहित कई फैसले किए गए।
- अस्पताल केयर टेकर के पदों पर सीधी भर्ती होगी
- मोटर वाहन उप निरीक्षक पद पर इंटरव्यू का प्रावधान हटाया
- एड्स ओम्बुड्समैन की नियुक्ति होगी
जयपुर। प्रदेश की नई महिला नीति के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नई महिला नीति में महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास पर फोकस है। 2030 तक के यूएन के सतत विकास लक्ष्यों के हिसाब से नई नीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले किए गए। कैबिनेट ने जोधपुर और जैसलमेर में कुल 1040 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी देने के साथ इनके लिए 1870 हेक्टेयर जमीन आवंटन की मंजूरी दी है। जोधपुर और जैसलमेर में 1040 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट लगेंगे। कैबिनेट ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जोधपुर और जैसलमेर जिलों में 1870 हेक्टेयर जमीन आवंटन की मंजूरी दी है। मैसर्स एसबीई रिन्यूएबल्स फिफ्टीन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को 300-300 मेगावाट के दो सोलर पॉवर प्रोजेक्टों के लिए जोधपुर जिले के बड़ी सीड और कल्याण सिंह की सीड में कुल 1036.66 हेक्टेयर भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही मैसर्स एसबीई रिन्यूएबल्स टेन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को 280 मेगावाट और 140 मेगावाट के दो सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर जिले के रिवड़ी गांव में 834 हैक्टेयर भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
विज्ञान-प्रौद्योगिकी विभाग में स्थाई कैडर बनेगा
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में स्थाई कैडर बनेगा। कैबिनेट ने राजस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम- 2021 को मंजूरी दी है। इस फैसले से विज्ञान—प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष कौशल रखने वाला स्थाई कैडर बनेगा। विभाग में अभी स्थाई कैडर पर बहुत ही कम अधिकारी उपलब्ध हैं, अधिकतर अधिकारी प्रतिनियुक्ति से रखे गए हैं। इस कारण विभाग को काम करने में दिक्कतें होती हैं।
एड्स ओम्बुड्समैन की नियुक्ति होगी
कैबिनेट ने प्रदेश में HIV एड्स महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्युन डिफिशिएंसी सिंड्रोम निवारण और नियंत्रण नियम-2021 काे मंजूरी दी है। इससे राज्य में एड्स नियंत्रण ओम्बुड्समैन की नियुक्ति हो सकेगी। इससे एड्स नियंत्रण और एड्स रोगियों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।
अस्पताल केयर टेकर के पदों पर सीधी भर्ती होगी
कैबिनेट ने हॉस्पिटल केयर टेकर पद की योग्यता में संशोधन के लिए राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा।
मोटर वाहन उप निरीक्षक पद पर इंटरव्यू का प्रावधान हटाया
मोटर वाहन उप निरीक्षक पद की सीधी भर्ती अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से करवाई जाएगी। इस पद की भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू का प्रावधान हटा दिया है। कैबिनेट ने इसके लिए राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम-1963 में संशोधन को मंजूरी दी है।