उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, नहीं दे सकेंगे पत्नी को तलाक, जानिए पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। लाइव लॉ के मुताबिक, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने उमर अब्दुल्ला द्वारा 30 अगस्त, 2016 को पारित पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट को पारिवारिक कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं मिली, जिसने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया।

उमर और पायल की 1994 को हुई थी शादी
आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी एक सितंबर 1994 को हुई थी। 15 साल साथ रहने के बाद दोनों 2009 से अलग रह रहे हैं। उनके दो बेटे हैं।

पारिवारिक अदालत के आदेश को दी थी चुनौती
हाईकोर्ट पारिवारिक अदालत के आदेश से सहमत थी कि उमर अब्दुल्ला द्वारा पायल अब्दुल्ला के खिलाफ क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे। पीठ ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पायल अब्दुल्ला द्वारा क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

Date:

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

जसोल Dham में Somnath ज्योतिर्लिंग के पावन अंश के दिव्य दर्शन

सनातन आस्था, आध्यात्मिक चेतना एवं सांस्कृतिक वैभव का ऐतिहासिक...

माउंट abu की पर्वतीय वादियों से शुरू हुआ aravli बचाओ अभियान

कांग्रेस के निर्मल चौधरी सहित कद्दावर नेता संयम लोढ़ा...

गुजरात के 35 B N एन सी सी यूनिट का पर्वतारोहण शिविर प्रारम्भ

माउंट आबू @ जागरूक जनता। माउंट आबू के स्वामी...

Jagruk Janta Hindi News Paper 24 December 2025

Jagruk Janta 24 December 2025Download