केजरीवाल के दो करीबियों का जेल में बीतेगा नया साल, सिसोदिया, संजय को कोर्ट ने दिया झटका


नई दिल्‍ली. साल 2023 खत्‍म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. लोग क्रिस्‍मस और न्‍यू ईयर के जश्‍न की तैयारी में लगे हुए हैं. हर कोई नए साल को लेकर विशेष प्‍लानिंग करता है और न्‍यू ईयर रेजोल्यूशन भी प्‍लान कर रहा है. जिस वक्‍त दुनिया नए साल के जश्‍न में डूबी होगी, आम आदमी पार्टी के दो कद्दावर नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल के करीब जेल की सलाखों में रहने को मजबूर होंगे. पूर्व उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के वरिष्‍ठ नेता संजय सिंह जेल में ही नया साला बिताएंगे. दोनों नेताओं की आज अदालत में पेशी हुई, जहां से उन्‍हें न्‍यायिक हिरासत में वापस जेल भेज दिया गया. सिसोदिया और संजय सिंह दोनों ही शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं.

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार संजय सिंह की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी गई. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने यह फैसला सुनाया. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी दिल्‍ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ पहुंचा. सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. दिल्‍ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिंह की जमानत अर्जी पर 12 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दलीलों के दौरान, सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने न्यायाधीश से कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंह को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था। दावा किया गया कि आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास है.

पूर्व उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में जेल में बंद हैं। आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, जिसके मद्देनजर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की. दिल्ली शराब घोटाले मे आरोपी मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की तरफ से चार्जशीट के डाक्यूमेंट्स की जांच मिलान सीबीआई दफ्तर जाकर किए जाने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया. सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई दफ्तर जाकर डाक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं.


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