सरकार के उस आरोप पर कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ और मदद हो रही है पर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
नई दिल्ली। सरकार के उस आरोप पर कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ और मदद हो रही है पर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है। जिस पर सरकार ने कहा कि वो हलफनामा दाखिल करेगी और आईबी के रिकॉर्ड भी सामने रखेगी। वहीं कोर्ट ने किसानों से कहा है कि रामलीला मैदान या अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
खालिस्तान की मदद पर सरकार दाखिल करें हलफनामा
सीजेआई ने कृषि कानूनों पर सुनवाई के दौरान कहा कि एक आवेदन में कहा गया है कि एक प्रतिबंधित संगठन है जो किसान आंदोलन में किसान संगठनों में में मदद कर रहा है। क्या अटॉर्नी जनरल इसे स्वीकार कर सकते हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहा कि है कि हमने कहा है कि खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ की है। जिस पर सीजेआई ने कहा कि यदि किसी प्रतिबंधित संगठन द्वारा घुसपैठ होती है और कोई हमारे सामने यहां आरोप लगा रहा है, तो आपको इसकी पुष्टि करनी होगी। कोर्ट के सामने कल तक यानी बुधवार तक एक हलफनामा दाखिल करें।
आईबी की रिपोर्ट रखेंगे कोर्ट के सामने
अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट के सामने कहा कि हम इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करेंगे और कोर्ट के सामने आईबी रिकॉर्ड रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों के विरोध में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी।