लॉकडाउन का असर पहले दिन से ही शहर गांव-ढाणी तक दिखना चाहिए -CM / श्रमिकों के पास के लिए नई गाइडलाइन जारी, ऐसे करे आवेदन

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-नारायण उपाध्याय
जयपुर@जागरूक जनता । प्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉक डाउन लगाया गया है । इसकी सख्ती से पालना को लेकर सीएम गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन का असर पहले दिन से ही शहर से लेकर गांव-ढाणी तक दिखना चाहिए, इस दरम्यान कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन करें तो उस पर कड़ाई से पेश आए । बता दे, राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में साफ आदेश है कि बिना वजह अगर कोई घूमता पाया गया तो उसे सीधा 15 दिनों के लिए संस्थागत क्वारनटाइन कर दिया जाए । आज 10 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर निजी आवागमन पर पूरी तरह से रोक रहेगी । ऐसे में श्रमिकों के आवागमन को लेकर शंशय बना हुआ था जिस पर गृह विभाग ने देर रात्रि एक आदेश जारी कर इस श्रमिकों के पास के सबन्ध में दिशा निर्देश जारी किए है ।
हालांकि विगत 6 मई को जारी आदेश के मुताबिक समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। सम्बन्धित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान – पत्र जारी किया जाये , जिससे आवागमन में सुविधा हो । उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा । संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नंबर एवं ड्राइवर का नाम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे । इसको लेकर भृम बना हुआ था कि कैसे पास जारी होंगे और किस अधिकारी को सूचना देनी होगी, इस सम्बंध में गृह विभाग ने रविवार देर रात्रि एक आदेश जारी किया है । जिसमे उद्योगों को अपने श्रमिकों को पास जारी करने का आवेदन इस प्रकार करना होगा◆◆◆◆ पढ़े गाइडलाइन, नीचे जाएं ◆◆◆◆◆

★प्रत्येक उद्योग / निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक / श्रमिक के लिए एक पहचान – पत्र ( आईडी कार्ड ) उपलब्ध कराना होगा, जिसमें सम्बन्धित कार्मिक / श्रमिक का नाम, फोटो, पता, मोबाइल नम्बर एवं शिफ्ट का समय अंकित हो ।

★प्रत्येक उद्योग / निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक / श्रमिक को ट्रान्जिट पास ( One Hour Transit Pass ) उपलब्ध कराना होगा , जोकि उद्योग में काम करने की शिफ्ट के प्रारम्भ होने के समय से 1 घण्टे पहले तथा शिफ्ट खत्म होने के एक 1 घण्टे बाद तक वैद्य होगा । यह पास केवल आवागमन ( घर से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से घर ) हेतु जारी किया जायेगा, जो कि शिफ्ट के समय मान्य नहीं होगा । एक घण्टे के लिए ट्रान्जिट पास में कार्मिक / श्रमिक के घर का पता , कार्यस्थल का पता एवं उस मार्ग का ब्यौरा जो कि कार्मिक / श्रमिक द्वारा आवागमन हेतु चुना गया है , का विवरण में देना अनिवार्य होगा ।

★उद्योग / निर्माण इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों / कार्मिकों को उपलब्ध कराया गया एक घण्टा ट्रान्जिट पास वाहन पर आगे चिपकाकर रखना होगा ताकि आवागमन में सुविधा रहें ।

★जहां तक संभव हो उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन किया जाए , जिसकी सूचना भी ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी ।

★उद्योग एवं निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों / कार्मिकों की सूचना की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये e – intimation ID card / One Hour Transit Pass की व्यवस्था की गई है , जो दिनांक 12.05.2021 से आवेदन हेतु चालू होगी तथा दिनांक 14.05.2021 से प्रारम्भ होगी । प्रारूप संलग्न है ।

★समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा अपने कार्मिकों / श्रमिकों को ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in — > e – Intimation by Industries पर अप्लाई कर प्राप्त किये गये आई – डी कार्ड ( मूल / हार्ड कॉपी ) उद्योग / निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों /श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा।

★ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in – > Intimation by Industries से जनरेट किया गया One Hour Transit Pass ( मूल / हार्ड कॉपी ) उद्योग / निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों / श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा जिससे लॉकडाउन के दौरान आवागमन में सुविधा हो ।

★लॉकडाउन के दौरान स्थापित की गई उक्त e – intimation ID card / One Hour Transit Pass की व्यवस्था के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं / कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार State Level and District Level committee का गठन किया जाता है ।  जिसमे राज्य स्तरीय कमेटी में 1. विशिष्ट सचिव , गृह विभाग ( समन्वयक ) 2. आयुक्त , उद्योग 3. आयुक्त , DoIT 4. आईजी ( लॉ एण्ड ऑर्डर ) जिला स्तरीय कमेटी में  1. जिला कलक्टर या उनके प्रतिनिधि 2. पुलिस आयुक्त / जिला पुलिस अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि 3. DIC / RIICO के प्रतिनिधि

★औद्योगिक इकाई के प्रवेश द्वार पर श्रमिकों एवं कार्मिकों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजेशन की व्यवस्था की जाये । उक्त जांच में मापदण्डानुसार पाये जाने पर ही श्रमिक / कार्मिक को इकाई के अन्दर प्रवेश दिया जाये । कार्यस्थल पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने हेतु उद्योगों के सम्बन्ध में उद्योग विभाग एवं निर्माण इकाईयों के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से परामर्श कर मानक संचालन प्रक्रिया ( एसओपी ) जारी की जायेगी ।

★यदि बिना पास के वाहन / आदमी , दिए गये समय के अलावा समय में घूमता हुआ पाया जाता है , तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । जहां तक संभव हो उद्योग व निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के रहने एवं खाने की व्यवस्था उद्योग परिसर में की जानी चाहिए , जिससे कि कम से कम आवागमन हो एवं इससे सम्बन्धित परेशानियों को दूर किया जा सके ।

★ जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने – अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को विशेष परिस्थितियों ( मेडिकल इमरजेंसी इत्यादि ) एवं श्रमिक वर्ग को उद्योग / निर्माण इकाईयों में काम हेतु आवागमन के दौरान कठिनाईयों का सामना ना करने पड़े व उनका आवागमन सुविधाजनक रहे । लॉकडाउन के दौरान आवागमन से सम्बन्धित समस्याओं का सम्बन्धित जिला कलक्टर / पुलिस आयुक्त / पुलिस अधीक्षक स्वयं जांच / निगरानी कर अपने स्तर से समाधान करेंगे ।

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