राज्य सरकार ने बढ़ाई सख्ती, कलेक्टर लगा सकेंगे नाइट कर्फ्यू, 1 से 9वीं तक की क्लासेज नही लगेगी,जाने पूरी गाइडलाइंस

राज्य सरकार ने बढ़ाई सख्ती, कलेक्टर लगा सकेंगे नाइट कर्फ्यू, 1 से 9वीं तक की क्लासेज नही लगेगी,जाने पूरी गाइडलाइंस

जयपुर@जागरूक जनता । राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर सरकार के हाथ-पांव फूला दिए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों संग हुई बैठक के दूसरे दिन आज सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कई पाबंदियां लगाई हैं। इसमें सरकार ने एक बार फिर स्कूलों में 6 से 9वीं तक की नियमित कक्षाओं को बंद करवा दिया है। साथ ही स्नातक (यूजी) और स्नात्तकोत्तर (पीजी) की फाइनल इयर की क्लासों को छोड़कर शेष क्लासें बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल को भी 5 से 19 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय किया है।
हालांकि, व्यापारियों के लिए राहत की बात ये है कि नाइट कर्फ्यू की समयावधि (रात 10 से सुबह 5 बजे) को सरकार ने यथावत रखा है। सरकार ने जिलों में कलेक्टर और पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) को नाइट कर्फ्यू लगाने के संबंध में विशेष अधिकार दिए हैं। अगर किसी जिले में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाना है तो उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
इधर, रेस्टोरेंट्स संचालकों को नाइट कर्फ्यू में दी छूट को वापस ले लिया है। नई गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट्स में नाइट कर्फ्यू से पहले तक बैठाकर खाना खिलवा सकेंगे, उसके बाद टेक अवे या होम डिलीवरी की ही सुविधा दे सकेंगे।

100 से ज्यादा नहीं जा सकेंगे शादी समारोह में

आगामी दिनों में मांगलिक कार्यों (शादी-समारोह) पर भी एक बार फिर कोरोना का ग्रहण लग गया। सरकार ने समारोह में मेहमानों की अधिकतम सीमा 100 निर्धारित की है। मौजूदा समय में शादी समारोह में मेहमानों के लिए अधिकतम सीमा 200 है।

नेगटिव रिपोर्ट दिखानी होगी: कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी अब हरियाणा और दिल्ली से राजस्‍थान में प्रवेश करने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बॉर्डर पर भी सख्ती शुरू हो गई है। हरियाणा बॉर्डर पर 72 घंटे के पहले की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी होगी. इसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी। बाहरी वाहनों की सघन जांच शुरू हो गई है, बिना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों वापस भेजा जाएगा। वहीं भारी और मालवाहक वाहनों को राजस्‍थान में एंट्री दी जा रही है।

ये जारी किए नये नियम

कक्षा 1 से 9वीं तक की क्लासें नहीं लगेगी। कॉलेज शिक्षा में अंतिम वर्ष के अलावा शेष सभी यूजी और पीजी के नियमित कक्षाएं बंद रहेगी। लेकिन प्रेक्टिकल क्लास के लिए अनुमति रहेगी।

रेस्टोरेंट पर नाइट कर्फ्यू लागू होगा, लेकिन टेक अवे और डिलीवरी की व्यवस्था सुचारू रख सकेंगे। अर्थात नाइट कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे।

सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन व शैक्षिणक कार्यक्रम या आयोजन सशर्त हो सकेंगे। इसमें इंडोर एक्टिविटी हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ अधिकतम 100 से ज्यादा व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।

राजकीय कार्यालयों में 75% कर्मचारियों को ही काम पर बुलाया जाएगा, शेष से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा।

जहां कोरोना के मरीज ज्यादा है वहां राज्य के लोगों को यात्रा करने से बचने की सलाह।

एक सप्ताह के अंदर 8 हजार केस मिले

राजस्थान में एक सप्ताह के अंदर 8 हजार केस मिले हैं, जबकि 16 मरीजों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। राजस्थान में शनिवार को सबसे अधिक 1675 मरीज मिले हैं, जो 7 दिसंबर के बाद अब तक मिले आंकड़ों में सबसे अधिक है।

हर सप्ताह 56% बढ़ रहे हैं एक्टिव केस

राज्य में कोरोना केसों की संख्या बढ़ने के साथ एक्टिव केसों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। मार्च में हर सप्ताह एक्टिव केस 56% की औसत दर से बढ़ रहे हैं। बीते 6 दिन के अंदर 4679 एक्टिव केस बढ़े हैं। फरवरी अंत तक राज्य में कुल 1308 ही एक्टिव केस थे, जो अब बढ़कर 11 हजार 738 पर पहुंच गए हैं।

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