संभल मस्जिद मामला : सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक

शुक्रवार को संभल जिला हाई अलर्ट पर है और क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती हो रखी है। गुरुवार को पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीते हफ्ते जिले की शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान बड़े स्तर हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना के बाद से ही संभल को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। इस हिंसा में शामिल करीब 28 लोगों को पकड़ा जा चुका है और बड़ी संख्या में आरोपी फरार भी चल रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को एक बार फिर से संभल हाई अलर्ट पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जुमे की नमाज का दिन है और सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई भी है। ऐसे में आइए जानते हैं संभल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट हमारे इस Live Blog में…

निचली अदालत की सुनवाई पर रोक- SC
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाई है। इस मामले पर हाई कोर्ट जबतक कोई आदेश नहीं देता तब तक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक रहेगी। 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते मे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर सुनवाई करेगा।

प्लेसेज ऑफ वरशिप एक्ट पर अलग से सुनवाई- SC
मुस्लिम पक्ष ने देश भर में ऐसी कई मुकदमों पर सवाल खड़े किए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्लेसेज ऑफ वरशिप एक्ट पर अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाएगा।

सीलबंद लिफाफे में दी जाए सर्वे रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को ट्रायल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका है। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट जाए- SC
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को इस बीच कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

शांति और भाईचारा बना रहे- SC
सीजेआई ने कहा कि हम मामले को लंबित रखेंगे। इस बीच कुछ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इलाके में शांति और भाईचारा बना रहे हैं। CJI ने जिला प्रशासन को कहा कि आप इस बाद के आपकी सौहार्द्र बना रहे। इस बात का ध्यान रखे कि पीस कमिटी की मीटिंग कराए।

मुस्लिम पक्ष को चुनौती देने का अधिकार- SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा सकता है।

निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करें- SC
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करें। CJI ने कहा कि मस्जिद कमिटी अपना जवाब दाखिल करें।

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