- जोधपुर की कोर्ट में छह फरवरी को सलमान को होना है पेश
- अब तक लगातार सत्रह हाजरी माफी ले चुके है सलमान
जोधपुर। काला हिरण शिकार प्रकरण में कोर्ट में लगातार 17 बार हाजरी माफी ले चुके फिल्म अभिनेता सलमान खान अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे है। कोर्ट में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अब सलमान वर्चुअली उपस्थित होना चाहता है। ताकि मुंबई से सीधे वह कोर्ट में अपनी हाजरी लगा सके। सलमान की याचिका पर आज हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य व केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। सलमान को जोधपुर की कोर्ट में छह फरवरी को उपस्थित होना है।
सलमान की ओर से उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने आज हाईकोर्ट में याचिका पेश की। इसमें कहा गया कि कोरोना के कारण सलमान जोधपुर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो प रहे है। ऐसे में उन्हें मुंबई से वर्चुअली उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की जाए। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने इस मामले में राज्य व केन्द्र सरकार को अपना पक्ष पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई कल होगी।
सलमान खान लगातार 17 बार हाजरी माफी ले चुके है। ऐसे में इस बार छह फरवरी को उन्हें हाजरी माफी मिलने की संभावना बहुत कम है। उन्हें हर हालत में कोर्ट में उपस्थिति देने जोधपुर आना होगा। जोधपुर आने से बचने के लिए सलमान की तरफ से अब यह याचिका दायर की गई है।
लगातार हाजरी माफी
अप्रेल 2018 में सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद वे एक बार कोर्ट में पेश हुए। ढाई साल की इस अवधि में इसके अलावा प्रत्येक पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजरी माफी लेते रहे। करीब सोलह बार वे हाजरी माफी का लाभ ले चुके है। कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रेल को, दूसरी 4 जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 व पांचवी 28 सितम्बर को तथा छठी पेशी आज 1 दिसम्बर को और आज एक बार फिर 16 जनवरी को सलमान की तरफ से कोरोना के नाम पर हाजरी माफी मांगी गई। कोर्ट ने भी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हर बार सलमान को हाजरी माफी प्रदान की।
इन मामलों की होनी है सुनवाई
काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रेल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे। सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है। इन मामलों की छह फरवरी को सुनवाई होनी है।
यह है मामला
जोधपुर पुलिस ने सलमान खान व अन्य के खिलाफ दो अक्टूबर 1998 को हिरण शिकार का मामला दर्ज किया। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार व अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को बारह अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया। पांच दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए।
भवाद में हिरण शिकार के एक मामले में 17 फरवरी 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में दस अप्रेल 2006 को कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया। सलमान ने इन दोनों सजा के खिलाफ चुनौती दे रखी है। जबकि काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।