काला हिरण शिकार प्रकरण:सलमान को फिर मिली हाजरी माफी, झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में मांगा समय

हाईकोर्ट दे चुका है वर्चुअली उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति

जोधपुर। हाईकोर्ट से उपस्थित होने से मिली राहत के बाद आज फिल्म अभिनेता सलमान खान की ओर से पेश हाजरी माफी को जिला एवं सेशन न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। काला हिरण शिकार प्रकरण व आर्म्स एक्ट मामले में यह सलमान को 18वीं बार हाजरी माफी मिली है। हाईकोर्ट ने सलमान को कोर्ट में वर्चुअली उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की है। आज कोर्ट में उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं थी ऐसे में वे वर्चुअली भी उपस्थित नहीं हुए और हाजरी माफी मांग ली गई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी।

वहीं झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में सरकार की ओर से सलमान के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने के लिए सलमान की तरफ से समय की मांग की गई। अब इस मामले की सुनवाई 9 फरवरी को होगी। आज सलमान की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में हाईकोर्ट के ऑर्डर को पेश कर हाजरी माफी के लिए आवेदन किया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

लगातार हाजरी माफी

अप्रेल 2018 में सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद वे एक बार कोर्ट में पेश हुए। ढाई साल की इस अवधि में इसके अलावा प्रत्येक पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजरी माफी लेते रहे। करीब सोलह बार वे हाजरी माफी का लाभ ले चुके है। कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रेल को, दूसरी 4 जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 व पांचवी 28 सितम्बर को तथा छठी पेशी आज 1 दिसम्बर को और आज एक बार फिर 16 जनवरी को सलमान की तरफ से कोरोना के नाम पर हाजरी माफी मांगी गई। इसके बाद आज एक बार फिर हाजरी माफी स्वीकार की गई। कोर्ट ने भी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हर बार सलमान को हाजरी माफी प्रदान की।

इन मामलों की होनी थी सुनवाई

काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रेल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे। सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है।

यह है मामला

जोधपुर पुलिस ने सलमान खान व अन्य के खिलाफ दो अक्टूबर 1998 को हिरण शिकार का मामला दर्ज किया। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार व अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को बारह अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया। पांच दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए।

भवाद में हिरण शिकार के एक मामले में 17 फरवरी 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में दस अप्रेल 2006 को कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया। सलमान ने इन दोनों सजा के खिलाफ चुनौती दे रखी है। जबकि काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।

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