इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान को राहत, तोशखाना मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का आदेश आने के बाद आज इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने तोशखाना मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली। Pakistan Ex PM Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए गए। जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है। इमरान खान को तोशखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इमरान पर कई मामले चल रहे हैं। बीते दिनों उन्हें अल कादिर ट्र्स्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद पाकिस्तान में जमकर बवाल मचा। सुप्रीम कोर्ट से इमरान की रिहाई का आदेश मिलने के बाद आज उन्हें हाई कोर्ट में पेश किया गया। इमरान की पेशी को लेकर राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीते दिनों इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने देश में जिस तरह से बवाल काटा था, उसे देखते हुए आज इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी है।

इस्लामाबादा में सुरक्षा कड़ी, सभा की इजाजत नहीं
इमरान की पेशी को लेकर राजधानी इस्लामाबाद में कही भी सभा या रैली करने की अनुमति नहीं दी गई है। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने अभी सुनवाई जारी है। इसमे यदि उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो इमरान खान को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है।

गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए तुरंत रिहाई का दिया था आदेश
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) का दरवाजा खटखटाने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। सुनावई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने उनकी रिहाई का निर्देश जारी किया।

मरियम नवाज ने इमरान की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट को कोसा
दूसरी ओर इमरान की रिहाई का आदेश आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की मुख्य संयोजक मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। मरियम ने कहा है कि आपको मुख्य न्यायाधीश का पद छोड़कर अपनी सास की तरह तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) में शामिल हो जाना चाहिए।

CJI का पद छोड़ पीटीआई में सास की तरह शामिल हो जाएः मरियम
मरियम ने ट्वीट किया, “चीफ जस्टिस को आज कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाली घटना को देखकर बहुत खुशी हुई और उन्हें इस अपराधी को रिहा करने से भी ज्यादा खुशी हुई। देश की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील संस्थाओं पर हमलों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो अशांति की ढाल बन गए हैं और देश में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपको मुख्य न्यायाधीश का पद छोड़कर अपनी सास की तरह तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होना चाहिए।”

जमानत मिलने पर दूसरे केस में गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान
इधर सुप्रीम कोर्ट भले ही इमरान खान को रिहा कर चुका हो लेकिन पाकिस्तान सरकार इमरान को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। पीएम शहबाज शरीफ की सरकार ये मान चुकी है कि अगर हाई कोर्ट से अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी को गैर क़ानूनी करार दिया जाता है तो तुरंत दूसरे केस में इमरान की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

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