असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन शुरू
बीकानेर@जागरूक जनता। असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों के पंजीयन के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ 26 अगस्त को किया गया था। पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के बारे में जानकारी और डाटा को ट्रैक और एकत्रित करने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया हैं। एकत्रित डेटा का उपयोग नई योजनाओं को शुरू करने, नई नीतियों बनाने के लिए किया जाएगा।
संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत असंगठित क्षेत्र एवं असंगठित श्रमिक के तहत घरेलू श्रमिक, स्वनियोजित श्रमिक, पारिश्रमिक पर आधारित नियोजित श्रमिक शामिल हैं। जिनमें मुख्यत निर्माण, नरेगा, रेहड़ी पटरी वाले, लघु विक्रेता, कृषि मजदूर, घरेलू कामगार महिलाएं, बीड़ी मजदूर, ड्राइवर, मछुआरे, दुग्ध विक्रेता, आशा और आंगनबाड़ी कर्मी, मनरेगा कर्मी, स्वरोजगारी, कुली, पशुपालक छोटे एवं सीमांत कृषक, मिड-डे-मील कर्मी हैं। इन श्रेणियों के श्रमिक अपना ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर के साथ अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र या ई-मित्र अथवा स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर नि:शुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीकरण होते ही दो लाख रुपये का बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत तत्काल हो जायेगा ।