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एनडीए में महिलाओं की उम्मीदवारी से संबंधित अंतरिम आदेश हटाने से इनकार

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को शामिल करने संबंधी अपना अंतरिम आदेश हटाने से बुधवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रक्षा मंत्रालय का वह आग्रह ठुकरा दिया कि महिला उम्मीदवारों को एनडीए में शामिल करने के लिए मई 2022 तक तंत्र विकसित किया जा सकेगा और तब तक न्यायालय को अपना अंतरिम आदेश हटा लेना चाहिए, हालांकि न्यायालय ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया।

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