मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी मायूस, अपील को सूरत कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली। मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी की अपील पर आज सुनवाई करते हुए सूरत कोर्ट ने अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। इस निर्णय के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता मायूस हो गए। अब या तो राहुल गांधी जेल जाएंगे। या पर उनके पास एक मौका है कि, वो हाईकोर्ट में अपील करें।

सूरत सेशंस कोर्ट राहुल गांधी की अपील पर आज सुनाएगा फैसला, मिलेगी राहत या सजा, सबको है इंतजार
कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले से मायूस हो गए। मोदी सरनेम केस में सूरत की सेशंस कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। इस अहम केस में सूरत सेशंस कोर्ट आज 20 अप्रैल को फैसला सुना दिया। मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज हो गई। सूरत सेशंस कोर्ट के जज ने सिर्फ एक शब्द में मामला खत्म कर दिया। जज ने कहा- डिसमिस। अब अगर राहुल गांधी इस मामले में आगे अपील नहीं करते हैं तो उन्हें जेल जाना होगा। पर उम्मीद है कि, राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को दोषी ठहराया गया था। और उन्हे दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जिसके तुरंत बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सूरत की ट्रायल कोर्ट के खिलाफ 3 अप्रैल को सूरत की सेशंस कोर्ट में एक मुख्य याचिका और दो आवेदन दायर किए थे।

अपील की पहली डेट 13 अप्रैल मिली थी
सूरत की सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी की अपील पर तुरंत राहत मिल गई। अगली डेट 13 अप्रैल रखी गई। सभी पक्षों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा गया। अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। और आज 20 अप्रैल को कोर्ट इस अपील पर फैसला देगा।

पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मामला कराया था दर्ज
भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सजा सुनाने के 11 दिन बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में जमानत और सजा माफी के लिए याचिका लगाई थी।

राहुल गांधी के वकील ने कहा, चैनल पर देख की शिकायत
सत्र न्‍यायाधीश आर पी मोगरा की अदालत से इस मामले में निर्णय आने तक राहुल गांधी को जमानत मिली है। निचली अदालत की सजा के खि‍लाफ अपील के दौरान राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने कहा था कि, यह पूरा मामला इलेक्‍ट्रॉनिक साक्ष्‍य पर आधारित था, 100 किमी दूर बैठे एक व्‍यक्ति ने टीवी चैनल पर राहुल का बयान देखने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी।

पूर्णेश मोदी के वकील ने लगाए आरोप
शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील हर्षित टोलिया ने अपने जवाब में राहुल पर अपमानजनक टिप्‍पणी करने व उसे दोहराने का आरोप लगाया था। कहा कि संसद में कानून बनाए जाते हैं, राहुल खुद उस दौरान सांसद होने के बावजूद नियम व कानूनों की पालन नहीं करते हैं या कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आम जनता में उसका गलत संदेश जाता है।

2019 में कोलार रैली में बोले थे राहुल गांधी
2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सजा सुनाने के 11 दिन बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में जमानत और सजा माफी के लिए याचिका लगाई।

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