दाल के व्यापारियों को दालों के स्टॉक व गोदाम की सूचना शुक्रवार को करनी होगी प्रेषित, होगी आकस्मिक जांच
बीकानेर@जागरूक जनता। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियत्रंण) आदेश 1980 के अन्तर्गत साबुत या दली हुई यथा उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, लोबिआ, चना, मटर और अन्य दाल को शामिल करने की अधिसूचना जारी की है।
जिला रसद अधिकारी ने इस संबंध में जिले के दाल के समस्त व्यापारी (मिलो, भण्डारगृहों, व्यापारियों) को निर्देशित किया है कि वर्तमान में दाल का 20 मई की शाम तक उनके पास उपलब्ध स्टॉक एवं गोदाम की सूचना शुक्रवार, 21 मई तक जिला रसद अधिकारी बीकानेर को मेल आईडी [email protected] पर सूचित करेंगे।
उन्होंने व्यापारियों का निर्देशित किया कि वे अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणितशुदा स्टॉक रजिस्टर प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में संधारण करेंगे। प्रत्येक व्यापारी उसके गोदाम का पता व विवरण अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करे, दर्ज स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्टॉक का भण्डारण नहीं करेंगे। उन्हें यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक माह में साप्ताहिक रिटर्न देंगे। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की दालों को मिलाकर 5 क्विंटल की मात्रा तक स्टॉक रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को इन निर्देशों से मुक्त रखा गया है।
जिला रसद अधिकारी ने समस्त दाल के व्यापारियों को निर्देशित किया कि वे कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर स्टॉक घोषणा/साप्ताहिक रिटर्न उनकी मेल आईडी पर प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि व्यापारियों का स्टॉक सत्यापन जांच दलों द्वारा किया जाएगा एवं स्टॉक रजिस्टर एवं भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अन्तर भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक घोषणा व साप्ताहिक रिर्टन के प्रपत्र व्यापार मण्डल कार्यकारिणी को उपलब्ध कराए जाएंगे।
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