पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस सिलेंडर आरक्षित रखने के आदेश जारी

पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस सिलेंडर आरक्षित रखने के आदेश जारी

बीकानेर@जागरूक जनता। मानसून के मद्देनजर जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि की सम्भावित स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जिला कलक्टर नमित मेहता ने पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियों को स्टॉक आरक्षित रखने का आदेश जारी किया है।
आदेशानुसार प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 2 हजार लीटर डीजल व 1 हजार लीटर पेट्रोल तथा प्रत्येक गैस एजेंसी को अपने अधिकृत गोदाम में 25 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का स्टॉक 30 सितंबर तक आरक्षित रखना होगा।

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