मुंबई ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट के 12 लोगों को बरी करने के फैसले को SC में महाराष्ट्र ATS ने दी चुनौती, कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार

7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

नई दिल्ली: 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र ATS ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

गुरुवार को होगी मामले में सुनवाई
CJI की बेंच में SG तुषार मेहता ने मामले पर सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है। CJI ने कहा कि गुरुवार को मामले पर सुनवाई होगी। बता दें कि सोमवार को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र ATS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

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