
- कोटपा अधिनियम के तहत वैशाली नगर में बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम
- बिना चेतावनी वाली सिगरेट के 168 पैकेट किये जब्त
जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में वैशाली नगर क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठान पर कोटपा अधिनियम के उल्लंघन के मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान से बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले 168 सिगरेट पैकेट जब्त किए गए।
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा वैशाली नगर स्थित मैसर्स 24 नामक प्रतिष्ठान पर की गई। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विक्रय हेतु रखे गए तंबाकू उत्पादों पर वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं थी, जो कि कोटपा अधिनियम की धारा 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। संबंधित व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार सीज़र कार्रवाई की गई तथा उसे कोटपा अधिनियम की सख्त पालना सुनिश्चित करने हेतु पाबंद किया गया।
ख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के अनुसार, देश में विक्रय किए जाने वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर स्पष्ट एवं चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। इस अधिनियम की अवहेलना पर राज्य सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह, श्री विनोद शर्मा एवं श्री नरेंद्र शर्मा की सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने मौके पर पहुंचकर सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जब्ती एवं रिपोर्टिंग की कार्रवाई पूर्ण की।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि जिले में कोटपा अधिनियम की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने हेतु नियमित निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी स्थान पर बिना चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जानकारी विभाग को तत्काल दें, ताकि इस जनस्वास्थ्य अभियान को सफल बनाया जा सके।