खनन इकाईयों, सेवाओं, उद्योगों की सम्मति, प्राधिकार तथा पंजीकरण की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ाया

खनन इकाईयों, सेवाओं, उद्योगों की सम्मति, प्राधिकार तथा पंजीकरण की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ाया

बीकानेर@जागरूक जनता।  जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसीया ने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए 18 अप्रैल से 31 जून तक समाप्त होने वाली सभी खनन इकाइयों, सेवाओं, उद्योगों की सम्मति, प्राधिकार तथा पंजीकरण की वैद्यता को 31 जुलाई तक बढा दिया गया है । यह महत्वपूर्ण निर्णय कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरुप उद्योगों को सम्मति, प्राधिकार, पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के कारण लिया गया है । सम्मति की समाप्ति के उपरांत 31 जुलाई तक आवेदन करने वाली इकाईयों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा । राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी इकाइयां वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मानको का पालन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदूषण नियंत्रण के सभी उपाय लागू हो ताकि किसी भी स्थिति में पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे अन्यथा उन पर परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

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