घर के बाहर नहीं खेल सकेंगे होली, गृह विभाग ने जारी की गाइड लाइन

राजस्थान में होली एवं शब-ए-बारात पर 28 व 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

जयपुर। राजस्थान में होली एवं शब-ए-बारात पर 28 व 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। राज्य गृह विभाग ने कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए दोनों त्योहारों पर सार्वजनिक स्थल, मैदान, पब्लिक पार्क, बाजार एवं धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन करने पर रोक लगा दी है। गृह विभाग ने आदेश में होली का त्यौहार घरों में ही मनाने के लिए आमजन से अपील की है। आदेश के अनुसार होली खेलने एवं शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है। भीड़ एकत्र करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तीन-चार की संख्या में कर सकेंगे होली पूजन –
गृह विभाग के सचिव एनएल मीना ने बताया कि होलिका दहन पर कॉलोनियों में भी एक साथ लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। अलग-अलग समय पर तीन-चार महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग रखकर होली पूजन कर सकेंगी। धुलंडी पर घर से बाहर निकलकर रंग नहीं लगा सकेंगे। घर के अंदर ही रहकर परिवार वाले आपस में ही रंग से खेल सकेंगे।

निगरानी के लिए इनकी जिम्मेदारी –
गृह विभाग ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त जयपुर एवं जोधपुर को होली एवं शब-ए-बारात पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अन्तर्गत कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी है।

इन राज्यों का भी दिया हवाला –
गृह विभाग ने गाइडलाइन में बताया कि देश में दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोविड संक्रमण वृद्धि को देखते हुए यह कदम उठाया।

Date:

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

जयपुर में 23 से 25 मई तक होने वाले ग्राम-2026 के सम्बंध में दिल्ली में हुआ इन्वेस्टर मीट

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट किसान, कृषि विशेषज्ञ, नीति निर्माता एवं...